गोरखपुर जिले में 140 से 200 रुपये के इंजेक्शन पर स्टीकर लगाकर इसे 3750 रुपये में बेचने के आरोपी दीपू उपाध्याय निवासी तारामंडल की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। साथ ही मामले को बेहद गंभीर बताया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल एवं सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि कुशीनगर जिले के हाटा के ग्राम रामरौली टोला परारिया निवासी भर्ती मरीज राजमती देवी के पुत्र बाबूलाल कुशवाहा से शिकायत मिली कि लखनऊ रोड स्थित लोटस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के मेडिकल स्टोर में 140 से 200 रुपये के इंजेक्शन पर 3700 का स्टीकर लगाकर इंजेक्शन बेचा जा रहा है।
जांच में स्टीकर को हटाकर देखा गया तो उसपर 3250 रुपये एमआरपी अंकित था। मामले में दीपू कुमार के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह की तहरीर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी की जमानत याचिका सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने खारिज कर दी।