संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को उसकी ननिहाल से बहला फुसलाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी धर्मेंद्र की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी।
बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को 18 अगस्त को तहरीर दी कि उसकी 15 वर्षीय लड़की को आरोपी आए दिन छेड़ा करते थे। 17 अगस्त 2025 को उसकी लड़की को खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित उसकी ननिहाल से रात 10:30 से 12 बजे के बीच बाइक से आरोपी और दो अज्ञात व्यक्ति उसे शादी का झांसा देकर कहीं लेकर चले गए। खोजबीन करने पर तथा कांटे पुलिस चौकी से फोन आने के बाद जब वह गया तो पता चला कि तीन लोग लड़की को छोड़ कर भाग गए।
थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। मामले में आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती ग्राम जगुई निवासी आरोपी धर्मेंद्र की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।