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Gorakhpur News: सिंघड़िया फायरिंग मामले में गैंगस्टर अंशिका सिंह तीन दिन के रिमांड पर

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गोरखपुर। सिंघड़िया स्थित मॉडल शाॅप के पास फायरिंग की आरोपी गैंगस्टर अंशिका सिंह को मंगलवार दोपहर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर विजय बहादुर यादव की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अंशिका को तीन दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। अब पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर घटना और उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटाएगी।
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खोराबार थाना पुलिस ने 14 मार्च को अंशिका और उसके चार साथियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। इसकी विवेचना कैंट थानेदार कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, अंशिका पर रंगदारी नहीं मिलने पर जानलेवा हमला करने, दिल्ली से चोरी की गाड़ी चलाने और फर्जी नंबर प्लेट लगाने सहित कई गंभीर आरोप हैं।



जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी को जंगल सिकरी निवासी अस्पताल मैनेजर विशाल मिश्रा अपने चालक अमिताभ निषाद और सहयोगी शैलेश के साथ सिंघड़िया स्थित मॉडल शाप पहुंचे थे। कुछ समय बाद अंशिका अपने साथी आकाश वर्मा उर्फ बंटी और चार अन्य के साथ वहां पहुंची।
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विशाल का आरोप है कि अंशिका पहले भी पिस्टल दिखाकर उससे 12 हजार रुपये वसूल चुकी थी और अब 50 हजार रुपये की मांग कर रही थी।



मांग पूरी न होने पर उसने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें अमिताभ के पेट में गोली लगी। स्थानीय लोगों की मदद से विशाल ने अंशिका को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कैंट पुलिस ने उसके खिलाफ रंगदारी मांगने, हत्या की कोशिश और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।



जांच में यह भी सामने आया कि अंशिका पर 12 अक्तूबर 2025 को खोराबार थाना में भी प्राथमिकी दर्ज थी। तब पुलिस ने उसे कुसम्ही जंगल से दिल्ली से चोरी गाड़ी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाते हुए पकड़ा था। गाड़ी से चार अलग-अलग फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए थे। इस मामले में अंशिका के साथियों प्रिय प्रवास दुबे उर्फ विक्की और आकाश वर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अंशिका ने अग्रिम जमानत ले ली थी।
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अब नए मामले में उसकी गिरफ्तारी और तीन दिन के रिमांड से पुलिस को घटनाओं की गहन जांच करने और उसके गैंग के अन्य आरोपियों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
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