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अमरमणि केस: हाईकोर्ट में अपील बनी ढाल, 30 मार्च को होगी सुनवाई; कुर्की के लिए न्यायालय ने जारी किया है आदेश

Wed, 20 Mar 2024 06:26 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती

सार

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क कराने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की है। अमरमणि के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में की गई।
 
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अमरमणि त्रिपाठी
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विस्तार
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व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में नामजद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क कराने के मामले में सुनवाई हुई। कुर्की आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित अपील की वजह से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम, एमपी-एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है।

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न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि पूर्व तिथि पर अमरमणि त्रिपाठी की समस्त जिलों में स्थित सम्पत्तियों की कुर्की के लिए प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश भेजा गया था। इसमें अमरमणि त्रिपाठी की सम्पत्तियों को कुर्क कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही कराकर कुर्की कुलिन्दा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने को कहा गया था। इस संबंध में कोई भी प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 

थाना कोतवाली की रिपोर्ट के अनुसार, अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई के लिए एक मजिस्ट्रेट व एक रिसीवर नियुक्त किया जाना है। लखनऊ व महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट से पत्राचार करने के लिए जिलाधिकारी बस्ती तीन मार्च व 16 मार्च को पत्राचार किया गया था। लेकिन मजिस्ट्रेट व रिसीवर नियुक्त न होने के कारण कुर्की कार्रवाई नहीं की जा सकी। ऐसे में अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये। जबकि आरोपी के अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि न्यायालय से जारी एनबीडब्लू आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई भी आज ही हो रही है। उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई आदेश निर्गत न किए जाने की दशा में इंतजार के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है।
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बता दें कि छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था।

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