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सभी व्यावसायिक वाहनों को मार्च से पहले लगवानी होगी एचएसआरपी, पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना

Fri, 04 Dec 2020 10:45 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
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गोरखपुर शहर। - फोटो : अमर उजाला।
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सभी व्यावसायिक वाहनों पर 28 फरवरी 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी होगी। इन वाहनों को निजी वाहनों की तरह कोई ढील नहीं मिलेगी। इसके बाद बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

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आरटीओ में वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए एक दिसंबर से एचएसआरपी अनिवार्य कर दी गई है। एचएसआरपी के बिना निजी वाहनों के काम इसके लिए आवेदन की रसीद दिखाकर कराए जा सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक वाहनों को यह छूट नहीं मिलेगी।

एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों को 28 फरवरी 2021 तक उनके वाहनों में एचएसआरपी लगवानी अनिवार्य कर दी गई है। इस तारीख तक जो भी व्यावसायिक वाहन स्वामी अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाएगा उसके वाहनों के खिलाफ सड़कों पर कार्रवाई की जाएगी।

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निजी वाहनों के लिए भी केवल ऑनलाइन रसीद ही मान्य

एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि निजी वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी। उन्होंने बताया कि हाथ से बनी रसीद की सत्यता को जांचने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में मैनुअल रसीद पर रोक लगा दी गई है।

प्रशासन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि निजी वाहनों से अलग अब सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए 28 फरवरी 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तिथि तक एचएसआरपी नहीं लगवाने वाले वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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