सभी व्यावसायिक वाहनों पर 28 फरवरी 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी होगी। इन वाहनों को निजी वाहनों की तरह कोई ढील नहीं मिलेगी। इसके बाद बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
आरटीओ में वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए एक दिसंबर से एचएसआरपी अनिवार्य कर दी गई है। एचएसआरपी के बिना निजी वाहनों के काम इसके लिए आवेदन की रसीद दिखाकर कराए जा सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक वाहनों को यह छूट नहीं मिलेगी।
एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों को 28 फरवरी 2021 तक उनके वाहनों में एचएसआरपी लगवानी अनिवार्य कर दी गई है। इस तारीख तक जो भी व्यावसायिक वाहन स्वामी अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाएगा उसके वाहनों के खिलाफ सड़कों पर कार्रवाई की जाएगी।