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नेपाल में अब विदेशी चैनलों पर नहीं चलेंगे विज्ञापन, जारी की गई अधिसूचना

Wed, 14 Oct 2020 06:18 PM IST
vivek shukla ध्रुव यादव, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर)।

सार

  • संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी
  • विदेशी चैनलों को 23 अक्तूबर के बाद विज्ञापन रहित प्रसारण करना होगा
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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नेपाल सरकार अब विदेशी चैनलों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। विज्ञापन अधिनियम 2076 के तहत इन चैनलों को 23 अक्तूबर के बाद बिना विज्ञापन के ही अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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नेपाल सरकार की ओर से विदेशी चैनलों को 23 अक्तूबर से अनिवार्य क्लीन फीड (विज्ञापन रहित) प्रसारण किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में विज्ञापन नियमन अधिनियन 2076 की दफा अनुच्छेद 6 (1) का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया है कि नेपाल में प्रसारित होने वाले विदेशी चैनलों ने विज्ञापन रहित प्रसारण किए जाने संबंधी नियम को मानने का समझौता किया था। समझौते में विदेशी चैनलों को विज्ञापन रहित प्रसारण के लिए एक वर्ष का समय देकर डाउनलिंक अधिकार जारी किए गए थे।

समझौता अवधि पूरी होने वाली है। हाल ही में इंडियन बॉडकॉस्टिंग फोरम, डिस्करवी नेटवर्क्स, बीबीसी न्यूज और नेपाल केबल टेलीविजन महासंघ सहित अन्य प्रसारण संस्थाओं ने विज्ञापन सहित प्रसारण का समय बढ़ाए जाने की मांग मंत्रालय से की थी।
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मंत्रालय के सह सचिव व प्रवक्ता गोकर्ण दुवाड़ी ने बताया कि विज्ञापन नियमन अधिनियम के अनुसार काम न करने वाले चैनलों के खिलाफ प्रचलित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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