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Gorakhpur News: जमीन के विवाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

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गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के बेलाकांटा गांव में जमीन के विवाद के दौरान हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना की अदालत ने राजेंद्र पासवान, ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश, मुरारी पासवान उर्फ मुराली और जितेंद्र पासवान को उम्रकैद के साथ 13,500-13,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादी विश्वजीत पासवान ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना 29 जून 2016 की शाम करीब 6:40 बजे की है। उस समय वह बेलाकांटा चौराहे पर मौजूद था। इसी दौरान उसकी भाभी रेनू पासवान का फोन आया और उन्होंने बताया कि पड़ोसी राजेंद्र, प्रकाश, मुराली और जितेंद्र जमीन के विवाद को लेकर उसके पिता राधेश्याम पासवान की पिटाई कर रहे हैं। सूचना मिलने पर विश्वजीत घर पहुंचा तो उसके पिता मकान की छत पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। आरोप है कि जब वह उन्हें उठाने लगा तो चारों आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की नीयत से कुदाल लेकर दौड़ा लिया। किसी तरह वह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ।
ग्रामीणों की मदद से घायल राधेश्याम पासवान को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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