गैंगस्टर का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर दो अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी अभियुक्त रियासत अली व पिपराइच क्षेत्र के हैदरगंज निवासी अभियुक्त अरबाज खान को दो साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ल का कहना था कि थानाध्यक्ष विनय कुमार सरोज द्वारा 25 मई 2021 को क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा संगठित होकर अपराध किया जाता है।
इस गिरोह की गतिविधियों के बारे में पता चला कि गिरोह का सरगना रियासत अली है और अपने गैंग के सदस्य अरबाज खान के साथ मिलाकर जघन्य अपराध कर आर्थिक, भौतिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। ब्यूरो