गोरखपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। यह अदालत सुबह 10:30 बजे रेलवे अधिकारी क्लब में लगेगी।
पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अपनी शिकायत सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में 31 अक्तूबर तक संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। शिकायत उसी कार्यालय में देनी होगी जहां से समापक भुगतान प्राप्त किया गया था। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में आवेदक का नाम, कर्मचारी से संबंध, पूर्व कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यस्थल, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि, बैंक खाता, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर आदि देना होगा। साथ ही पीपीओ और आधार कार्ड की छायाप्रति लगानी होगी। आवेदन का प्रारूप पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।