गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गोरखपुर जिले की 729 महिलाएं परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु के बाद सरकार की ओर से मिलने वाली तीस हजार रुपये सहायता राशि की बाट जोह रही हैं। इन महिलाओं को आवेदन करने के दस से बारह माह बीतने के बावजूद सहायता राशि नहीं मिली जबकि विभागीय नियमानुसार अधिकतम 75 दिन में आवेदन का निस्तारण करने का प्रावधान है।
सरकार की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी विधवा या परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य को एक मुश्त तीस हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
शर्त यह है कि मृत्यु का शिकार हुए परिवार के कमाऊ मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। बीपीएल परिवार की अनुसूचित जाति कुसुमावती देवी ने 17 नवंबर 2020 को इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (पंजीकरण संख्या 3154123549) किया था। उनका आवेदन अभी तक समाज कल्याण अधिकारी के पटल पर लंबित है।
पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली बीपीएल परिवार की विजय लक्ष्मी देवी ने 17 फरवरी 2021 को पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन भी एसडीएम स्तर पर लंबित है। इन पीड़िताओं की तरह जिले की 729 और भी महिलाएं पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने के बाद सहायता राशि पाने का इंतजार कर रही हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 729 आवेदन सत्यापन और जांच के बाद सहायता राशि जारी किए जाने के लिए शासन को संस्तुति के साथ प्रेषित किए गए हैं। सहायता राशि मिलते ही लाभार्थियों को जारी की जाएगी।