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Court News: गोरखपुर में दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की सजा, जुर्माना भी ठोंका

Wed, 08 Jun 2022 11:25 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 85 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock
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विस्तार
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गोरखपुर में अवयस्क को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने मंगलवार को तिवारीपुर क्षेत्र के मोहनलालपुर निवासी अभियुक्त गुरुदयाल उर्फ सूरज को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान राम और विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 19 जून 2020 की सुबह नौ बजे की है। वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष थी और वह कक्षा सात में पढ़ती थी। अभियुक्त वादिनी के मोहल्ले में ही घटना के समय किराए के मकान में रहता था।

अभियुक्त वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और दौरान विवेचना पीड़िता बरामद हुई। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 85 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिया जाएगा। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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