कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
आदेश में कहा गया कि नाम, शक्ल और आवाज जैसी खास खूबियां साफ तौर पर एक्टर के कॉपीराइट हैं। इन पर उनके पास इस्तेमाल का खास अधिकार है। अगर उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें नुकसान होगा।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोका जाता है। इसमें उनके नाम 'अल्लू अर्जुन', इमेज, शक्ल, कोई भी अन्य खास खूबी, जो सिर्फ उन्हीं से पहचानी जाती है, का किसी भी कमर्शियल या निजी फायदे के लिए बिना इजाजत के इस्तेमाल करना गलत है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया आदेश
कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए गए अभिनेता के फोटो और वीडियो के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है।
वकील ने मांगी थी सुरक्षा
अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए, सीनियर वकील स्वाति सुकुमार ने पहले कहा था कि उनकी पर्सनैलिटी की खूबियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये हस्तियां भी पहुंच चुकी कोर्ट
इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।