Saif Ali Khan Stabbing Case: अभिनेता सैफ अली खान पर हुए चाकू से हमले की घटना के आरोपी शख्स ने अदालत से जेल से रिहाई की गुहार लगाई है। आरोपी ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है।
अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी शख्स ने अदालत से जेल से रिहाई की गुहार लगाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आरोपी ने मुंबई की एक अदालत में आज शुक्रवार को आवेदन देकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने तथा जेल से रिहा करने की मांग की।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पेश किया
मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने शुक्रवार को मुंबई की एक सत्र अदालत के सामने अप्रैल में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। बाद में, आरोपी ने अपने वकील अजय गवली के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन पेश किया। इसमें उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और जेल से रिहाई की मांग की गई।
13 मई तक सुनवाई स्थगित
बता दें कि याचिका में आरोपी ने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया। अदालत ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की की सुनवाई 13 मई तक स्थगित कर दी गई है।
घर में घुसकर हमलावर ने किया चाकू से हमला
अभिनेता सैफ अली खान पर इस साल जनवरी में मुंबई के बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित उनके आवास पर हमलावर ने चाकू से वार किए। अभिनेता गंभीर रूप से घायल हुए। लीलावती अस्पताल में उनका उपचार चला, जहां उनकी सर्जरी की गई। पांच दिन बाद सैफ अली खान को छुट्टी दी गई। हमले की घटना के दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।