बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने खुद के नाम और छवि का गलत उपयोग किए जाने के मामले में एक मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है, चलिए जानते हैं।
अदालत ने शिकायत पर क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों के व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करेगी। इसमें एआई (AI) के उपयोग और भ्रामक या अपमानजनक सामग्री तैयार करने पर भी रोक शामिल होगी।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फैन पेजों या प्रोफाइल्स के संबंध में फिलहाल किसी भी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय अदालत ने आदेश दिया कि ऐसे पेजों की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन (BSI) अभिनेता को उपलब्ध कराई जाए ताकि संभावित दुरुपयोग की पहचान की जा सके।
अभिनेता ने क्या शिकायत दर्ज की थी?
ऋतिक रोशन ने अपने नाम, पहचान, आवाज और व्यक्तित्व को गलत तरीके से उपयोग करने पर सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में बताया कि व्यावसायिक तौर पर उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभिनेता ने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने और अपनी पहचान को ऑनलाइन या विज्ञापनों के माध्यम से शोषण से बचाने के लिए इन्हें रोकने की मांग की है।
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कब होगी इस मामले की सुनवाई?
आपको बताते चलें कि इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा करेंगे।याचिका में कई ज्ञात और अज्ञात पक्षों के नाम हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अभिनेता के व्यक्तित्व लक्षणों का बिना अनुमति के व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया।
इन कलाकारों ने भी की थी सुरक्षा की मांग
पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के पक्ष में इसी तरह के सुरक्षा आदेश पारित किए, जिसमें उनके नाम, चित्र और आवाज के अनधिकृत ऑनलाइन उपयोग पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही हाल ही में गायक कुमार सानू ने भी दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया था। कुमार सानू का तर्क था कि उनकी कला को एआई के जरिए नकली रूप में पेश करना उसी का उल्लंघन है। इतना ही नहीं इससे पहले सुनील शेट्टी ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।