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स्मृति मंधाना के दोस्त विज्ञान माने पर बॉम्बे HC सख्त, पलाश मुछाल को लेकर टिप्पणी करने पर दिया ये निर्देश

Sat, 14 Feb 2026 06:27 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Palash Muchhal Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने विज्ञान माने को निर्देश दिया है कि वह किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। अदालत ने उनसे पलाश मुछाल पर लगाए गए आरोपों को साबित करने को कहा है।
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विज्ञान माने, श्रेयांश मिठारे, पलाश मुछाल, स्मृति मंधाना - फोटो : एएनआई, सोशल मीडिया
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विस्तार
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बॉम्बे हाई कोर्ट से पलाश मुछाल को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना के दोस्त, विज्ञान माने को निर्देश दिया है कि वे मुछाल के खिलाफ किसी भी तरह का कमेंट करने या पब्लिश करने से बचें। इस मामले पर मुछाल के वकील ने कहा, 'मुछाल मामले का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं।'
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माने ने मुछाल पर लगाए थे आरोप
अदालत का ये आदेश माने के इंटरव्यू में लगाए गए कई आरोपों के बाद आया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पलाश ने उनसे 40 लाख रुपये लिए थे। इसके अलावा माने ने कई निजी आरोप भी लगाए थे। 



पलाश के वकील का बयान
इस मामले पर पलाश मुछाल के वकील, श्रेयांश मिठारे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मिठारे ने कहा, 'पलाश मुछाल को लेकर बहुत विवाद हुआ है, खासकर उनकी शादी को लेकर। अब दोनों परिवारों ने अपने-अपने रास्ते चुन लिए हैं। विज्ञान माने नाम के एक आदमी ने दावा किया है कि उसने पलाश मुछाल को एक फिल्म बनाने के लिए 40 लाख रुपये दिए थे। उसने यह भी दावा किया कि पैसे वापस नहीं किए गए हैं।'
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पलाश मुछाल, विज्ञान माने - फोटो : एक्स (ट्विटर)
अदालत ने माने को रोका
श्रेयांश मिठारे ने कहा, 'हमने उन्हें 10 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा था। जब उन्होंने ऐसे बयान देना बंद नहीं किया, तो हम हाई कोर्ट गए, जिसने अब रोक लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया है।'

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पलाश मुछाल ने मांगा था हर्जाना
आपको बता दें कि पलाश मुछाल ने विज्ञान माने से मानहानि के आरोप में 11 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। कोर्ट ने माने को जवाब देने और अपने दावों को साबित करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

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