'द वायरल फीवर' के सीईओ अरुनाभ कुमार को छेड़छाड़ के आरोप में राहत मिली है। मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुनाभ की ओर से डिंदोशी कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली गई थी। बता दें कि उनके खिलाफ 29 मार्च को छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पीड़िता ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडसी) पुलिस स्टेशन में अरुनाभ के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 30 मार्च को भी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई थी।
इसके बाद एमआईडसी पुलिस ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था। अरुनाभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (A) और 509 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच कर रहे एमआईडसी के इंस्पेक्टर पद्माकर देवरे के अनुसार शिकायतकर्ता अरुणाभ की कर्मचारी नहीं है।