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Sonu Sood: सोनू सूद ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, अवैध निर्माण पर BMC ने भेजा था नोटिस

Fri, 05 Feb 2021 12:30 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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सोनू सूद - फोटो : Social Media
आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता सोनू सूद ने अपनी याचिका वापस ली। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया- सोनू ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा है। उन्हें बीएमसी के निर्णय की प्रतीक्षा है।
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संजय राउत, सोनू सूद - फोटो : सोशल मीडिया
अभिनेता ने मुंबई के जुहू इलाके में अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण पर नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा था इमारत में बदलाव को लेकर उनके आवेदन को नगर निगम के आयुक्त ने मंजूर कर लिया था और यह महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) की अनुमति के अधीन है।
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सोनू सूद - फोटो : सोशल मीडिया
याचिका में कहा गया था 13 जनवरी 2021 को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना कानून 1966 की धारा 43 (एक) के प्रावधानों पर विचार किए बिना आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि आवासीय परिसर को आवासीय होटल में बदलने को लेकर परिवर्तन के संबंध में उन्होंने 2018 में ही संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन कर दिया था।

 
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सोनू सूद - फोटो : Social Media
बता दें पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद कर सूद सुर्खियों में आए थे। बीएमसी का आरोप है कि अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत ‘शक्ति सागर’ में ढांचागत बदलाव किया और बिना जरूरी मंजूरी हासिल किए इसे होटल में बदल दिया।
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