सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई की एक रियल स्टेट कंपनी को समझौते के मुताबिक 20 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है। दिलीप कुमार ने प्राजिता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी पाली हिल स्थित प्रॉपर्टी का सौदा किया था।
बिल्डर से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार से कहा गया है कि वो चार हफ्तों में 20 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर जमा करें। रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर प्राजिता डेवलेपर को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी और मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा।
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बताया जाता है कि मुंबई की प्राइम लोकेशन पर स्थित 2412 वर्ग गज की इस जमीन पर जब बिल्डर ने तय समझौते के मुताबिक कोई काम शुरू नहीं किया तो दिलीप कुमार ने इस पर ऐतराज जताया और अपनी जमीन वापस मांगी जिसपर अब बिल्डर का कब्जा है।
करीब 10 सालों से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। बिल्डर और दिलीप कुमार के बीच हुए वास्तविक समझौते के अनुसार उस जमीन पर बनने वाले हरेक फ्लैट में मालिक (दिलीप कुमार) और बिल्डर का 50-50 फीसद हिस्सा रहेगा। इसीलिये प्राजिता डेवलेपर्स ने जमीन के लीजहोल्ड अधिकार देता है।