बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने इसी साल जुलाई में अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। राज कुंद्रा ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। दरअसल, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने इसी साल जुलाई में अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था।
मामले में करीब 2 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद उन्हें सितंबर में जमानत मिली थी। इसी सिलसिले में राज कुंद्रा की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही मुंबई पुलिस के साइबर सेल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में चार हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है।
गौरतलब है कि राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
मामले में गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने सबसे पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें फंसाया गया है। हालांकि, 25 नवंबर को उच्च न्यायालय ने भी कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
राज के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को भी सह-आरोपी नामित किया गया है। वहीं, राज के वकीलों ने दावा किया था कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। सह-आरोपियों के रूप में नामित अभिनेत्रियों ने ही वीडियो शूट करने के लिए पूरी सहमति दी थी।