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Kanal Kannan: कनाल कन्नल को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, ई वी आर पेरियार के खिलाफ बयानबाजी करने का था आरोप

Thu, 01 Sep 2022 07:47 PM IST
पलक शुक्ला एंटरटेंमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

स्टंट कोरियोग्राफर कनाल कन्नन की जमानत अर्जी पर जस्टिस जी के इलांथिरैया ने उन्हें सशर्त जमानत दी है।
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कनाल कन्नन - फोटो : Social Media
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विस्तार
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सिनेमा स्टंट कोरियोग्राफर और हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ता कनाल कन्नन को कोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां, पिछले महीने एक जनसभा में रेशनलिस्ट नेता ई वी आर पेरियार के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए  'घृणास्पद' भाषण के लिए कनाल को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने कनाल को जमानत दे दी है।

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कन्नन की जमानत अर्जी पर जस्टिस जी के इलांथिरैया ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। मामले का फैसला सुनाने वाले जस्टिस ने कहा कि कन्नन को एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए कि वह भविष्य में इस तरह की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही जी के इलांथिरैया ने कहा, 'कन्नन को चार हफ्ते के लिए दिन में दो बार सुबह और शाम को जांच अधिकारी के सामने पेश भी होना होगा।'
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हिंदू मुन्नानी आर्ट और कल्चरल विंग के अध्यक्ष कनाल कन्नन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 1 अगस्त को एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के दौरान पेरियार के बारे में गलत बात की थी। जिसके बाद थानथाई पेरियार द्रविड़ कड़गम (टीपीडीके) की चेन्नई ब्रांच के अध्यक्ष कुमारन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शहर  पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच ने कन्नन के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे 15 अगस्त को पुडुचेरी से गिरफ्तार किया।
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