बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और उनके पिता के लिए शनिवार को राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साल 2003 के एक मामले में अभिनेता और उनके पिता के खिलाफ जारी एक याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी मामले में विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय के पक्ष में फैसला सुनाया है।
मामले में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दीवानी उपायों की मदद ली है। अभिनेता के खिलाफ दर्ज पूरी शिकायत पर गौर किया जाए तो यह साफ है कि भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टि में नहीं बनता है। इस सिलसिले में उच्च न्यायालय की तरफ से एक नवंबर को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि पूरी शिकायत में अपराध होने का खुलासा ना होने की वजह से इसे रद्द किया जा रहा है।