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Kala Hiran: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, फिल्म ‘काला हिरण’ के लिंक हटाने का दिया आदेश, मेकर्स को लगाई फटकार

Mon, 27 Jul 2026 03:31 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Kala Hiran Row: फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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फिल्म 'काला हिरण' - फोटो : यूट्यूब ग्रैब
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विस्तार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म से जुड़े एक्स और यूट्यूब लिंक हटाने का आदेश दिया। यह फैसला सलमान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के रवैये पर भी नाराजगी जताई।

कोर्ट ने क्या कहा?

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘पिछली बार कोई आदेश नहीं आया, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ गई है। ऐसा लगता है आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। आपका व्यवहार दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है।’

मेकर्स का पक्ष
अमित जानी के वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक टीजर है और इसमें सलमान खान का नाम तक नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई एआई या डीपफेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और किसी घटना या सार्वजनिक जानकारी पर किसी का अधिकार नहीं होता।

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फिल्म 'काला हिरण' का एक सीन - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

सलमान खान की दलील
सलमान खान की तरफ से वकील ने कहा कि काला हिरण केस से जुड़े 4 मामलों में से 3 में उन्हें बरी किया जा चुका है, जबकि एक मामले में सजा पर रोक लगी हुई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि फिल्म के जरिए एक समुदाय को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है।

पूरा मामला क्या है?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि फिल्म उनकी काला हिरण शिकार केस से प्रेरित है और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि फिल्म से जुड़े सभी पोस्टर, टीजर और प्रमोशनल कंटेंट हटाए जाएं।

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'काला हिरण' फिल्म फर्स्ट लुक - फोटो : वीडियो ग्रैब

मेकर्स का जवाब
2 जून को भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में अमित जानी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित है और इसमें बिश्नोई समुदाय द्वारा वन्यजीवों की रक्षा की कहानी दिखाई गई है।

फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद फिल्म को लेकर विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या फैसला आता है।

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