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AR Rahman: एआर रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, ‘वीरा राजा वीरा’ गाने के कॉपीराइट मामले को किया रद्द

Wed, 24 Sep 2025 12:54 PM IST
अंजू बाजपेई एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Ponniyin Selvan 2 Song Veera Raja Veera: अल्लाह रक्खा रहमान उर्फ एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने रहमान के ऊपर से शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला खारिज कर दिया है।
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एआर रहमान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' को लेकर दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में संगीतकार एआर रहमान के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस गाने के खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द कर दिया है।
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क्या है मामला
गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि 'वीरा राजा वीरा' गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की रचना 'शिव स्तुति' से कॉपी किया गया है। उन्होंने कहा कि गाने के बोल अलग हैं, लेकिन ताल, लय और संगीत की बनावट 'शिव स्तुति' जैसी है, जिसे डागर बंधुओं ने दुनिया भर में प्रस्तुत किया था और पैन रिकॉर्ड्स के एल्बम में शामिल किया गया था। न कि यह गाना फिल्म पोनियिन सेलवन 2 (PS 2) का है, जिसे दगर बंधुओं की रचना 'शिव स्तुति' से मिलता-जुलता बताया गया।

जस्टिस का फैसला
जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एआर रहमान की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गाने को 'शिव स्तुति' से मिलता-जुलता बताया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि उसने कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे पर कोई राय नहीं दी है, लेकिन सिंगल जज का आदेश सिद्धांत रूप में रद्द किया जाता है।

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पहले का फैसला
पहले सिंगल जज ने आदेश दिया था कि दोनों रचनाएं लगभग एक जैसी हैं और रहमान को गाने के क्रेडिट में बदलाव करना होगा। लेकिन अब जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई कलाकार सिर्फ रचना प्रस्तुत करने से उसका संगीतकार नहीं माना जा सकता। इस फैसले से रहमान और फिल्म निर्माताओं को राहत मिली है और अब गाने के क्रेडिट में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी का फैसला अभी जारी होना बाकी है।

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