बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी और विराट की वायरल वीडियो को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने अभिनय से भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अब एक बार फिर अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच के एक मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इससे निपटने के लिए अनुष्का ने सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एमवीएटी अधिनियम के तहत कुल चार याचिकाएं दर्ज की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
अनुष्का की याचिका को कोर्ट ने किया रद्द
अनुष्का की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम पर फैसले के विरोध में जाकर अपील कर सकती हैं। कोर्ट ने अनुष्का को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है। इस फैसले को जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की बेंच ने सुनाया है, जिसमें अभिनेत्री के विवादित याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।
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यह है पूरा मामला
परफॉर्मेंस और विज्ञापनों से जुड़ा है टैक्स