साउथ अभिनेता मोहनलाल पर कथित अवैध रूप से हाथीदांत रखने के मामले में मुकदमा चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले के वापस लेने की राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।
अवैध रूप से हाथी दांत रखने के मामले में दक्षिण भारतीय अभिनेता मोहन लाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभिनेता के खिलाफ दर्ज वन्यजीव अपराध मामले में उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि निचली अदालत ने उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही वापस लेने के लिए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट पेरुम्बवूर द्वारा याचिका को खारिज किया गया है।
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केरल सरकार ने मामले को बंद करने का किया था आग्रह
बता दें कि केरल सरकार में अपनी याचिका में मामले को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि केस को बंद कर दिया जाए। सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) ने तर्क दिया कि मामले के साथ आगे बढ़ाना एक निरर्थक अभ्यास और अदालत के कीमती समय की बर्बादी होगी।
हालांकि वकील अब्राहम पी मेंचिकारा ने अभियोजन को वापस लेने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मोहनलाल को जारी हाथीदांत का स्वामित्व प्रमाण पत्र शून्य था, जिसे मामले को वापस लेने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, हाथी दांत के दो जोड़े पाए गए, जबकि 13 हाथीदांत कलाकृतियों के लिए अभिनेता के खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया गया।
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साल 2012 का है मामला
बता दें कि जून 2012 में आयकर अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी में अभिनेता के घर से चार हाथी दांत जब्त किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।