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5जी नेटवर्किंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर लगे 20 लाख रुपये के जुर्माने को 2 लाख किया

Thu, 27 Jan 2022 01:55 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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जूही चावला - फोटो : सोशल मीडिया
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5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माना को हाई कोर्ट ने घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। और कहा कि चावला ने 5जी के मुद्दे को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लिया था। बेंच ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया।

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जूही चावला ने खटखटाया था दिल्ली HC का दरवाजा
दरअसल डीएसएलएसए ने 20 लाख रुपये जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बदले में जूही चावला ने भी सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें जुर्माने की रकम को लेकर चुनौती दी गई थी।


क्या है मामला
आपको बता दें कि जूही चावला ने 5जी तकनीक को लेकर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, कि 5 जी तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु और पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और कड़ी टिप्पणी में कहा था कि मुकदमा "पब्लिसिटी के लिए" प्रतीत होता है।

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