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UP NEET UG Counselling 2024: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए दिशानिर्देश हुए जारी, जानें पंजीकरण शुल्क

Mon, 29 Jul 2024 03:50 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

UP NEET UG Counselling 2024: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विस्तृत विवरण नाचे पढ़ें।
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Counselling (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : iStock
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विस्तार
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UP NEET UG Counselling 2024: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय (DMET) उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए दिशानिर्देश और शुल्क विवरण जारी किए हैं। राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (नीट यूजी 2024) की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध राज्य कोटा की 85% और निजी मेडिकल कॉलेजों में 100% एमबीबीएस, बीडीएस सीटों पर भर्ती की जाएगी।

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यूपी नीट काउंसलिंग 2024 की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। हालांकि, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - dgmeup.gov.in और upneet.gov.in पर जल्द ही पूरा शेड्यूल देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

केवल वे उम्मीदवार जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश के लिए यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
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इसमें कहा गया है, "ऑनलाइन यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक तकनीकी संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाएगी।"

काउंसलिंग शुल्क
जो उम्मीदवार राज्य नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके upneet.gov.in पर पंजीकरण करना होगा:
  • प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क - 2,000 रुपये
  • पंजीकरण शुल्क (नया पंजीकरण)- 1,000 रुपये
  • सिक्योरिटी राशि
  • सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए - 30,000 रुपये
  • निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए - 2 लाख रु
  • निजी डेंटल कॉलेजों के लिए - 1 लाख रु
  • सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए - 2 लाख रु
  • सरकारी और निजी दोनों डेंटल कॉलेजों के लिए - 1 लाख रु

डोमिसाइल
  • प्रदेश के सरकारी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हैं, उनके लिए निवास या निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
  • जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एक या दोनों परीक्षाएं राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें निवास या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश सहित भारत के अन्य राज्यों के निवासी भी राज्य के निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
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आरक्षण
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EwS) से संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उन्हें 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अद्यतन प्रारूप पर प्राप्त कर लें, ताकि प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक हो सके।
  • उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
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