स्कॉलरशिप पाने की शर्तें व पात्रता
अगर आप असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या सिक्किम राज्य से हैं और आपने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल (CBSE, CISCE, NIOS) से 12वीं पास की है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं।
पात्रता मानदंड
- केवल पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले छात्र को रेगुलर और फुल-टाइम ग्रेजुएट कोर्स में पहले वर्ष में दाखिला लेना चाहिए।
- डिस्टेंस/ओपन/प्राइवेट/पार्ट-टाइम कोर्स के छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- मैनेजमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले छात्र भी अपात्र होंगे।
- आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय ₹4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसी पूर्वोत्तर राज्य का वैध निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
- स्कॉलरशिप का रिन्युअल स्टूडेंट्स के अच्छे प्रदर्शन और अटेंडेंस पर निर्भर करेगा।
कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप?
इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने ₹8000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता UG डिग्री कोर्स की पूरी अवधि तक मिलती है। इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को केवल अंडरग्रेजुएट हिस्से के लिए ही स्कॉलरशिप दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://scholarship.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘New Registration’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर फॉर्म पूरा भरें।
- फाइनल सबमिट करने से पहले जानकारी को ध्यान से जांच लें।