आयोग ने मांगे सुझाव
यूजीसी के कुछ नियमों में, नैक (NAAC) मान्यता में प्राप्त ग्रेड/स्कोर संस्थान के लिए कुछ विशेषाधिकारों/हक के लिए पात्र बनाने के मानदंड के रूप में काम करेंगे। आयोग ने दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों/जनता से सुझाव/प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
यूजीसी की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "एनईपी 2020 को लागू करने में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा की गई प्रगति को विभिन्न यूजीसी नियमों के तहत विशेषाधिकार और अधिकार प्रदान करते समय विचार किया जाएगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, दो-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित की गई है, और अंकों के आवंटन को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मापदंडों की पहचान की गई है।"
दो चरणीय होगी प्रक्रिया
उच्च शिक्षा संस्थान को दो-चरणीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। पहले चरण में, संस्थान को 'क्वालिफायर' नामक अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, उसके बाद 'क्वांटिफायर', जहां उच्च शिक्षा संस्थान को NEP 2020 और यूजीसी विनियमों की पहलों पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला का 'हां' या 'नहीं' में उत्तर देना होगा।
मूल्यांकन उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा/साक्ष्य पर आधारित होगा। झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने या उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा कोई गलत घोषणा करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और यूजीसी द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।
दो-चरणीय मूल्यांकन इस प्रकार
- पात्रता योग्यता: ये अनिवार्य मानदंड होंगे जिन्हें किसी उच्च शिक्षा संस्थान को विशेषाधिकार के अनुदान के लिए पात्र बनने के लिए पूरा करना होगा।
- परिमाणक मानदंड: पात्र उच्च शिक्षा संस्थान का मूल्यांकन पहचाने गए मापदंडों के आधार पर किया जाएगा और विशेषाधिकार का अनुदान उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
विशेषाधिकार हासिल करने के लिए योग्यता मानदंड प्राप्त करना जरूरी
यूजीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकार या हक को प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र बनने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान को अनिवार्य रूप से योग्यता मानदंड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा संस्थान को बेंचमार्क पैरामीटर प्राप्त करने के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे।