टैटू बनवाने की अनुमति किसे है?
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/अधिनियम/सूचियों के अनुसार, आदिवासी समुदायों/आदिवासी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को संबंधित जनजाति के प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू पहनने की अनुमति है। केवल एक छोटा, सुरक्षित टैटू जिससे कानून और व्यवस्था या सैन्य अनुशासन से समझौता न हो, जैसे कि धार्मिक प्रतीक या किसी प्रियजन का नाम, की अनुमति है।
सेना के लिए टैटू नियम
टैटू नीति के अनुसार, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा सेवाओं के वे अभ्यर्थी जिनके शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू है - बांह के अंदरूनी भाग, कोहनी के अंदर से कलाई तक, तथा हाथों और हथेलियों के पीछे के टैटू के अलावा - वे रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं।