इन कानूनों के तहत की जाएगी कार्रवाई
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024
- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (पीईए अधिनियम, 2024) के प्रावधानों के अनुसार, कई गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।
धारा 3 - अनुचित साधन
- यह बिना अनुमति के प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजियों या उनके किसी भी भाग के लीक होने, प्रकट होने, उन तक पहुँच, कब्जे या प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है।
धारा 9 - अपराधों की प्रकृति
- इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं।
धारा 10 - दंड
- दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- संस्थानों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित किया जाएगा और लागत वसूली जाएगी।
- संगठित अपराध के अंतर्गत, कारावास 5 से 10 वर्ष का है और जुर्माना
- 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।