Medical Education: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूक्रेन से लौटे हजारों मेडिकल छात्रों की खैर-खबर भी ली। सर्वोच्च न्यायालय ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए शुरू किए गए अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले छात्रों का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें तीसरे देशों में समायोजित किए गए मेडिकल छात्रों की संख्या और योजना कैसे आगे बढ़ रही है, इसका विवरण दिया जाए।
सुनवाई के दौरान, यूक्रेन से लौटे छात्रों की ओर से अलग-अलग याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा, मेनका गुरुस्वामी और आर बसंत ने कहा कि सरकार इन छात्रों से पीछे नहीं हट सकती और मदद के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि 12 राज्य इन छात्रों को स्वीकार करने और उनका पाठ्यक्रम पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और केंद्र को केवल इसकी अनुमति देनी होगी।