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स्कूल रीओपनिंग : इस सूबे में 26 जुलाई से इन कक्षाओं के लिए खुलने जा रहे हैं स्कूल

Tue, 20 Jul 2021 06:46 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

reopening of schools : कोरोना महामारी के मामलों में गिरावट आने के साथ ही सरकार ने स्कूल पुन: खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी के कारण लंबे समय स्कूल बंद हैं। अब पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है।
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school reopen (फाइल फोटो) - फोटो : सुदर्शन झा/प्रवीण बैंसला
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विस्तार
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कोरोना महामारी के मामलों में गिरावट आने के साथ ही सरकार ने स्कूल पुन: खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी के कारण लंबे समय स्कूल बंद हैं। अब पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है।

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पंजाब सरकार ने मंगलवार, 20 जुलाई को घोषणा की कि राज्य में 26 जुलाई, 2021 से कक्षा 10 से 12 तक के लिए विद्यालयों को पुन: शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने इनडोर और आउटडोर कार्यक्रमों के लिए लोगों की संख्या को 300 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
सरकार ने एक बयान में कहा है कि नए निर्देश कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की संख्या सीमा के अंतर्गत ही है। इससे पहले, इनडोर और 200 बाहरी कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों के एकत्रीकरण की अनुमति थी।

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कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल उन शिक्षकों और कर्मचारियों को ही शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं, स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पूरी तरह से माता-पिता की सहमति से होगी और ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि स्थिति नियंत्रण में बनी हुई रहती है, तो शेष कक्षाओं के लिए विद्यालयों को 02 अगस्त से खोलने की इजाजत दी जाएगी। 
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बैठक में ये निर्णय, राज्य में वर्तमान स्थिति और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की भविष्यवाणी कि आने वाले हफ्तों में मामलों में गिरावट आएगी, के आधार पर किए गए हैं। सामाजिक समारोहों के संबंध में, मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों या संगीतकारों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ सभी क्षेत्रों में ऐसे कार्यों या समारोहों पर अनुमति दी जाएगी। बता दें कि ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, मॉल, संग्रहालय और चिड़ियाघर इत्यादि के पुन: खोले जाने के पूर्ववर्ती आदेश के बाद जारी किए हैं। राज्य सरकार ने पहले कॉलेजों, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा के अन्य सभी संस्थानों को कोविड-19 गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति दी थी।
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