National Medical Commission (NMC)
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NMC: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वाईएसआर सरकारी मेडिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश को जारी अनुमति पत्र (एलओपी) वापस लेने का अनुरोध किया गया। निदेशालय ने तर्क देते हुए बताया कि कार्यों के निष्पादन में देरी हुई, इसके कारण कॉलेज में उचित बुनियादी ढांचों का अभाव है।
बता दें कि वाईआरएस मेडिकल कॉलेज ने 50 एमबीबीएस सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। जिसकी प्रथम अपील समिति ने सहमति दी, इसके बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने इस साल 16 अगस्त को कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति दे दी।
लेकिन फिर 9 सितंबर को मेडिकल आयोग को एक पत्र भेजा गया, जो कि डीएमई एपी ने भेजा था। इस पत्र में 2024-25 सत्र के लिए प्रवेश पर विचार न करने का अनुरोध किया गया था। डीएमई एपी के पत्र में बताया गया है, "डॉ वाईएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पुलिवेंदुला कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण आगामी छात्रों के लिए पूरीतरह से बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।"
इस पर आयोग ने कहा, "डीएमई, आंध्र प्रदेश, मेडिकल और मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के उपरोक्त अनुरोध के मद्देनजर, एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष (एवाई): 2024-25 के लिए डॉ. वाईएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुलिवेंदुला को जारी किए गए अनुमति पत्र (एलओपी) दिनांक 16-08-2024 को वापस लेने का फैसला किया है। तदनुसार, कॉलेज को जारी किए गए अनुमति पत्र (एलओपी)दिनांक 16-08-2024 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।"
इसके बाद एनएमसी ने आंध्र प्रदेश निदेशालय से आग्रह किया कि इस कॉलेज में किसी भी छात्र को आवंटित न किया जाए।