NMC New Guidelines For MBBS: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, एमबीबीएस करने वाले छात्रों को प्रवेश की तारीख से नौ साल के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। जबकि उन्हें प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए केवल चार प्रयास मिलेंगे। नए जारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 या GMER-23 में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने कहा है कि NEET-UG योग्यता के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी।
राजपत्र में कहा गया है, "मौजूदा नियमों या अन्य एनएमसी नियमों में कही गई किसी भी बात के पूर्वाग्रह के बिना, नीट-यूजी की योग्यता सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी।" काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगी, बशर्ते कॉमन काउंसलिंग में कई राउंड हो सकते हैं, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।