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NMC: संस्थानों को यौन उत्पीड़न जांच पैनल गठित करने का निर्देश, कॉलेजों से SC के नियमों का पालन करने का अनुरोध

Sat, 29 Jul 2023 10:38 AM IST
श्वेता महतो एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कॉलेजों को लिखी गई चिट्ठी में कमीशन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने देश के सभी संस्थानों को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निर्देश जारी किया है। उन्होंने इसके तहत अपने कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन करने के लिए कहा। 
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इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कॉलेजों को लिखी गई चिट्ठी में कमीशन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा, 'सभी मेडिकल कॉलेजों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध है।' 

उन्होंने कहा कि संस्थानों के पास आईसीसीएस/एलसीएस/आईसी के गठन और संरचना के संबंध में आवश्यक जानकारी हो। नामित व्यक्तियों के ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, विनियमों के बारे में आवश्यक जानकारी और आंतरिक नीतियां इत्यादि संस्थान या संगठन की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन्हें समय समय पर अपडेट करना आवश्यक है। 
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