आरक्षण की नई व्यवस्था अगले साल से लागू करने की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि आरक्षण की नई व्यवस्था अगले साल से लागू होनी चाहिए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा को लागू करने के लिए 29 जुलाई की अधिसूचना का उल्लेख किया और कहा कि यह "खेल के नियमों को बीच में बदलने" जैसा है क्योंकि आरक्षण नीति परीक्षाओं की अधिसूचना के बाद पेश की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में मांगी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-PG प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा से संबंधित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सभी पक्षों से विचार के लिए अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।
हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए
पीठ ने कहा, हम दो दिन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
फैसला कब आएगा, कहना मुश्किल
हालांकि, फैसला कब आएगा इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, NEET UG और PG काउंसलिंग 2021 के 06 जनवरी, 2022 से शुरू होने की संभावना नहीं है।