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NEET PG Counselling 2021: नीट पीजी काउंसलिंग में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी-ईडब्ल्यूएस कोटे पर फैसला रखा सुरक्षित

Thu, 06 Jan 2022 06:15 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NEET PG Counselling 2021 Supreme Court Hearing News in Hindi:  सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी अखिल भारतीय कोटा सीटों (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मसला - फोटो : Social Media
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विस्तार
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नीट काउंसलिंग 2021 में अभी और देरी होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन की सुनवाई के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एमबीबीएस/ बीडीएस और एमडी/ एमएस/ एमडीएस में दाखिलों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण कोटा की आय सीमा के मानदंड पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की 29 जुलाई की अधिसूचना को ओबीसी को 27 प्रतिशत और अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने गुरुवार, 06 जनवरी, 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, श्याम दीवान और पी विल्सन की दलीलें सुनीं।

आरक्षण की नई व्यवस्था अगले साल से लागू करने की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि आरक्षण की नई व्यवस्था अगले साल से लागू होनी चाहिए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा को लागू करने के लिए 29 जुलाई की अधिसूचना का उल्लेख किया और कहा कि यह "खेल के नियमों को बीच में बदलने" जैसा है क्योंकि आरक्षण नीति परीक्षाओं की अधिसूचना के बाद पेश की गई थी।
 

अक्तूबर 2021 में शुरू होनी थी NEET PG काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले के कारण नीट काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है। 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों के लिए NEET PG काउंसलिंग पिछले साल 25 अक्तूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन MCC ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे स्थगित कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में मांगी दलीलें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-PG प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा से संबंधित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सभी पक्षों से विचार के लिए अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। 
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हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए

पीठ ने कहा, हम दो दिन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

फैसला कब आएगा, कहना मुश्किल

हालांकि, फैसला कब आएगा इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, NEET UG और PG काउंसलिंग 2021 के 06 जनवरी, 2022 से शुरू होने की संभावना नहीं है।
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