NEET Counseling: नीट सुप्रीम काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए बदलाव निम्न है
1. अखिल भारतीय कोटा की रिक्त बची सीटों को राज्य कोटा में स्थानांतरित कर दिया जाता था, अब उन्हें एआईक्यू मॉपअप राउंड और एआईक्यू स्ट्रे वैकेंसी के माध्यम से भरा जाएगा।
2. नए पंजीयन को एमसीसी द्वारा केवल पहले तीन राउंड की काउंसलिंग में स्वीकार किया जाएगा।
3. उम्मीदवारों को अपग्रेड और निकासी की सुविधा केवल पहले राउंड की काउंसलिंग में ही दी जाएगी।
4. जिन उम्मीदवारों को दो राउंड या इसके बाद की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुके हैं, उन्हें सीट छोड़ने या अगली काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामें में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने कहा है कि ये बदलाव वर्ष 2021-2022 सत्र के लिए नीट पीजी और यूजी दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया में लागू होंगे।
NEET PG Counselling 2021: 25 अक्टूबर को शुरू होनी थी नीट पीजी की काउंसलिंग
नीट पीजी काउंसलिंग 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी। कुछ छात्रों द्वारा नीट काउंसलिंग में 27 फीसद ओबीसी - नॉन क्रीमी लेयर और 10 फीसद ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। न्यायालय ने इस मामले का हल न निकलने तक नीट काउंसलिंग पर रोक लगा दी। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होनी है। इस कारण से अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।