सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि तीन छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो यह भविष्य में अन्य उम्मीदवारों के लिए भी ऐसा ही अनुरोध करने की मिसाल बन सकता है।
एमसीसी ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा, "सभी उम्मीदवार जिन्होंने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया है और दाखिला लिया है, वे यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम सूची में दर्ज हो। यदि किसी भी रिपोर्टिंग उम्मीदवार का नाम सूची में नहीं है, तो उसे तुरंत आवंटित कॉलेज से संपर्क करना चाहिए।"

विवादों के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव
नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के तीसरे चरण में सीट आवंटन से संबंधित कुछ विवादों के चलते राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। मध्य प्रदेश (एमपी) में नीट पीजी काउंसलिंग में हुई देरी के कारण छात्रों ने सीट ब्लॉकिंग और आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों के राज्य आवंटन को रद्द कर दिया, जिन्हें पहले से ही अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटें मिल चुकी थीं। इसके चलते एमसीसी द्वारा राउंड 3 रिपोर्टिंग की समयसीमा 9 फरवरी तक बढ़ाने की संभावना है। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो कर्नाटक एनईईटी पीजी काउंसलिंग स्ट्रे-वैकेंसी राउंड में भाग लेना चाहते हैं, जबकि खाली सीटों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
एमसीसी ने राज्य कोटा के कई उम्मीदवारों की अपील के बाद तीसरे दौर के आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि पहले ही 4 फरवरी तक बढ़ा दी थी। यह कदम छात्रों को अधिक समय देने के उद्देश्य से उठाया गया, ताकि वे आवंटित सीटों पर आसानी से रिपोर्ट कर सकें।