राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध
इस राष्ट्रीय पर्व पर केवल तिरंगा झंडा लगाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसका सम्मान करना भी हमारा संवैधानिक दायित्व है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज के डैमेज हो जाने पर या डिस्पोजल के लिए दो तरीके बताए गए हैं। पहले तरीके में झंडे को गोपनीय रूप से दफनाने का सुझाव दिया जाता है और दूसरे तरीके में उसे सम्मानपूर्ण तरीके से जलाना। ध्यान रहे! इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया को चुनते समय संबंधित नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि दोनों तरीको में तिरंगे को सम्मानपूर्वक कैसे डिस्पोज किया जाता है।