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ICAI: संस्थान की अधिसूचना से जुड़ी याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने कहा- हम यहां सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं 

Mon, 29 Nov 2021 09:59 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

ICAI: कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसने रिट याचिका में एमए (विविध याचिका) क्यों दाखिल किया है, जबकि सर्वोच्च अदालत इसे पहले ही खारिज कर चुका है। 
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मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट यहां सभी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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अगले माह सीए परीक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सुनवाई से इंकार कर दिया है। इस याचिका में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा से जुड़ी एक अधिसूचना से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट यहां सभी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है। 
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इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर रही थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसने रिट याचिका में एमए (विविध याचिका) क्यों दाखिल किया है, जबकि सर्वोच्च अदालत इसे पहले ही खारिज कर चुका है। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। याचिकाकर्ता चाहे तो अधिसूचना में संशोधन के लिए संस्थान से अपील कर सकते हैं। याचिका करने वाले के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को दिसंबर 2021 में आयोजित होने वाली सीए परीक्षा के लिए जारी दिशानिर्देशों के बारे में बताया। इसमें परीक्षा केंद्र, परीक्षा अधिकारी और परीक्षार्थियों के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। 
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