धारा 144 लागू
विवाद के बीच उडुपी जिला प्रशासन ने सभी हाई स्कूल, और उनके आसपास के 200 मीटर दायरे में धारा-144 लागू कर दी है। यह आदेश 19 फरवरी, 2022 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, स्कूल परिसर के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। विरोध-प्रदर्शन और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, नारे लगाने, गाने बजाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है।मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई है।
कर्नाटक हाईकोर्ट में 15 को होगी सुनवाई
हिजाब और ड्रेस कोड मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई मंगलवार, 15 फरवरी को होनी है। इससे पहले सोमवार, 14 फरवरी को हुई सुनवाई में हिजाब के पक्ष में कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। जबकि, इससे पहले 10 फरवरी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर फैसला आने तक स्कूल-कॉलेजों में हिजाब समेत अन्य धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने को कहा था।