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Hijab Row: कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज बुधवार से खुलेंगे, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

Mon, 14 Feb 2022 10:01 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

इससे पहले राज्य सरकार ने हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर बढ़ते विवाद को देखते हुए प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को 15 फरवरी, 2022 तक के लिए बंद कर दिया था। 
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प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्रा बीसी नागेश - फोटो : ANI
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विस्तार
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कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला जारी कर दिया है। बुधवार 16 फरवरी से से इन कॉलेजों को शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्रा बीसी नागेश ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर बढ़ते विवाद को देखते हुए प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को 15 फरवरी, 2022 तक के लिए बंद कर दिया था। 

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दसवीं तक के स्कूल खुले
इससे पहले राज्य सरकार ने हाई स्कूलों को सोमवार 14 फरवरी, 2022 से वापस खोल दिया है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उडुपी में कई स्कूल छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाती दिखीं। वहीं, कई जगहों पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, हिजाब पहनीं छात्राओं को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर छात्राओं के अभिभावकों और स्कूल प्रबंघन में बहस भी देखने को मिली। हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने सभी को हिजाब उतारने के बाद ही परिसर और कक्षाओं में प्रवेश दिया।

धारा 144 लागू
विवाद के बीच उडुपी जिला प्रशासन ने सभी हाई स्कूल, और उनके आसपास के 200 मीटर दायरे में धारा-144 लागू कर दी है। यह आदेश 19 फरवरी, 2022 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, स्कूल परिसर के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। विरोध-प्रदर्शन और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, नारे लगाने, गाने बजाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है।मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई है। 
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कर्नाटक हाईकोर्ट में 15 को होगी सुनवाई
हिजाब और ड्रेस कोड मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई मंगलवार, 15 फरवरी को होनी है। इससे पहले सोमवार, 14 फरवरी को हुई सुनवाई में हिजाब के पक्ष में कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। जबकि, इससे पहले 10 फरवरी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर फैसला आने तक स्कूल-कॉलेजों में हिजाब समेत अन्य धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने को कहा था।
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