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डीयू में पढ़ते हैं तो जानें ये योजना: 50 से 100 फीसदी तक माफ हो जाती है फीस, किन्हें और कैसे मिलता है लाभ?

Thu, 24 Sep 2026 04:54 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

DU Financial Support Scheme 2026-27: दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है। इसमें पात्र छात्रों को पारिवारिक आय के आधार पर फीस में 50 से 100 फीसदी तक छूट मिल सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर 2026 है। जानें कौन से छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं...
 
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DU Financial Support Scheme 2026-27 - फोटो : AI Generated
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विस्तार
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DU Financial Support Scheme 2026-27: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता योजना (एफएसएस) की घोषणा की है। यह योजना छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की ओर से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक जरूरत वाले छात्रों पर उच्च शिक्षा के खर्च का बोझ कम करना है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इसके जरिए आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई में परेशानी न हो और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सके।

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वित्तीय सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर 2026 है। इसके बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 

कौन से छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

योजना के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी विभाग, संस्थान या केंद्र में पूर्णकालिक नियमित छात्र के रूप में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। हालांकि, कुछ श्रेणियों के छात्रों को योजना से बाहर रखा गया है।

ये छात्र आवेदन नहीं कर सकते:
  • दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र
  • बीटेक पाठ्यक्रम के छात्र (हालांकि, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के छात्रों को इसमें अपवाद दिया गया है)
  • पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम (Integrated Law Course) के छात्र
  • स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्र
  • गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) में पढ़ने वाले छात्र
  • पिछली किसी परीक्षा में अनिवार्य रूप से दोबारा परीक्षा देने की स्थिति (ईआर) वाले छात्र
     

परिवार की आय के आधार पर कितनी फीस माफ होगी?

योजना के तहत आर्थिक सहायता परिवार की सकल वार्षिक आय के आधार पर तय होगी। दो आय श्रेणियां बनाई गई हैं।
 
श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आय फीस में छूट अधिकतम छूट
श्रेणी-1 0 से 4 लाख रुपये तक 100% वास्तविक फीस या 15,000 रुपये तक
श्रेणी-2 4 लाख से ऊपर 8 लाख रुपये तक 50% वास्तविक फीस या 10,000 रुपये तक
 
इसका मतलब है कि 4 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र छात्रों को फीस में 100 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। हालांकि, छूट वास्तविक फीस या 15,000 रुपये, जो भी लागू हो, तक होगी।

वहीं, 4,00,001 रुपये से 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 50 फीसदी तक फीस छूट मिलेगी। इस श्रेणी में छूट की सीमा वास्तविक फीस या 10,000 रुपये तक होगी।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आवेदकों को सात जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर छात्र को स्वयं प्रमाणित करना होगा।

1. आय का प्रमाण: ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र या वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र देना होगा। यह प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए। नोटरी से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र या छात्र के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. आयकर रिटर्न और पैन कार्ड: यदि दाखिल किया गया है तो नवीनतम आयकर रिटर्न 2025-26 की स्वप्रमाणित प्रति और पैन कार्ड देने होंगे। ये दस्तावेज पिता, माता, अविवाहित बहन और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई के लिए जरूरी हैं।

3. शपथपत्र: शपथपत्र फॉर्म की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। इसका निर्धारित प्रारूप छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. नियमित छात्र प्रमाणपत्र: केंद्र या संस्थान के प्रमुख/निदेशक के हस्ताक्षर वाला नियमित छात्र प्रमाणपत्र देना होगा। इसका निर्धारित प्रारूप भी छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. शैक्षणिक रिकॉर्ड: पिछली परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी।

6. फीस रसीद: सबसे हाल की फीस रसीद की स्वप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

7. बैंक खाते की जानकारी: छात्र की बैंक पासबुक या रद्द किए गए चेक की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। बैंक खाते में छात्र का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी साफ तौर पर दर्ज होना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

योजना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और आवेदन में सहायता के लिए छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। आवेदन से जुड़ी सहायता के लिए fss@dsw.du.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या करना होगा?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी:
  • पहला चरण ऑनलाइन आवेदन का है। छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करके आवेदन करना होगा। पंजीकरण का विकल्प और डिजिटल आवेदन फॉर्म छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • दूसरे चरण में दस्तावेजों की छपी हुई प्रतियां जमा करनी होंगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्रों को आवेदन फॉर्म की मुद्रित प्रति और सभी जरूरी दस्तावेज छात्र कल्याण के डीन कार्यालय में जमा करने होंगे।

ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने की तारीख और कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। छात्रों को इसके लिए छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से जानकारी देखते रहने की सलाह दी गई है।
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