योजनाओं के लिए जरूरी, प्रवेश के लिए नहीं
वहीं शिक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालय प्रमुख दाखिले के समय छात्रों का आधार या बैंक खाता न दिखाने या पंजीकरण फॉर्म में किसी छोटी सी विसंगति के कारण छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार कर रहे हैं।
ऐसे में निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न योजनाओं की राशि के वितरण के लिए आधार और बैंक खाता आवश्यक है, लेकिन ये किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं हैं। निदेशालय ने सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्व-प्राथमिक से लेकर नौंवी व ग्यारहवीं कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए निर्देशों का पालन करें।
जिन्हें स्कूल आवंटित किए गए हैं उनके दाखिले 15 सितंबर तक पूरे करने को कहा गया है। कक्षा आठ तक के बच्चों को पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार या बैंक खाता नहीं है।