Private Schools: दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) छात्रों को मुफ्त वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराएं।
दिल्ली शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 8 और शिक्षा निदेशालय (DoE) की 30 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), वंचित समूहों (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) श्रेणियों से प्रवेश लेने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें, वर्दी और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है।
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि निर्देश का पालन न करने वाले किसी भी स्कूल पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा निदेशकों को अनुपालन सुनिश्चित करने तथा शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि इन श्रेणियों के छात्रों से पुस्तकों, यूनिफॉर्म या लेखन सामग्री के लिए कोई पैसा नहीं मांगा जाए।
यूपी बोर्ड 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने पर छात्र अमर उजाला की वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
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