बता दें कि देश का कानून 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह को मान्यता नहीं देता है। सोमवार को 16 वर्षीय लड़की ने गणित का पेपर नहीं दिया, जिसके बाद एक कार्यकर्ता ने चाइल्डलाइन हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि जब ग्रामसेवक (ग्राम कार्यकर्ता) ज्ञानेश्वर मुकाडे लड़की के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लड़की की शादी 24 वर्षीय व्यक्ति से हो गई है।
मुकादे ने कथित अवैध कार्य के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के तहत मामला दर्ज किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता तत्वशील कांबले ने कहा कि जब अधिकारी घटना की जांच के लिए गांव पहुंचे तब तक शादी हो चुकी थी।