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JEE Aspirant Case: जेईई अभ्यर्थी की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज की प्रारंभिक जांच, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

Wed, 04 Oct 2023 06:00 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

सीबीआई ने जेईई अभ्यर्थी की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज की है। ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष अपने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अंकों पर अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज कराई है।
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सीबीआई - फोटो : ANI
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विस्तार
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सीबीआई ने जेईई अभ्यर्थी की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज की है। ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष अपने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अंकों पर अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज कराई है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश पर पीई दर्ज की है, जिसने उसे अंशुमान कानूनगो द्वारा किए गए दावों की "सच्चाई" का पता लगाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा है कि एनटीए के एक ई-मेल के आधार पर उन्हें जेईई 2022 में उच्च अंक प्राप्त हुए, लेकिन एनटीए ने यह कहते हुए इसका खंडन किया कि उनके अंक "बहुत कम" थे।

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जस्टिस बीआर सारंगी और एमएस रमन ने 17 अगस्त को कहा था कि अगर कानूनगो द्वारा वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज असली हैं तो उन्हें देश के सबसे पसंदीदा संस्थान जैसे आईआईटी या एनआईटी में दाखिला मिलना चाहिए। लेकिन यदि दस्तावेज असली नहीं पाए जाते हैं, तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने उन्हें कैसे प्राप्त किया है, ताकि भविष्य में दूसरे लोगों द्वारा ऐसी गलतियां न की जा सकें।
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कानूनगो ने दावा किया कि उन्होंने 98.8810861 का कुल स्कोर हासिल किया है, जिसकी सूचना उन्हें एक ई-मेल के माध्यम से दी गई थी। जब शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश या जेईई (एडवांस)-2022 के लिए पात्रता के लिए कोई सूचना पत्र नहीं आया, तो उन्होंने वेबसाइट के माध्यम से कारण पूछा, जिसमें बताया गया कि सत्र- I के संबंध में उनका एनटीए स्कोर 18.88 और सत्र- II के संबंध में 33.1374067 था। इसमें कहा गया है, जबकि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उन्होंने 98.8810816 हासिल कर लिया है।
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