बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग को ये निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों में 5वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक के लिए एक आर्ट टीचर की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि, "आज की दुनिया में कलात्मक लोगों का ही बोलबाला है। जो लोग थोड़े कलात्मक हैं या थोड़े जिज्ञासु प्रवृति के हैं उनके लिए दुनियाभर में कई मौके हैं।"
हाई कोर्ट जलगांव के एक स्कूल के पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कि स्कूल ने स्कूल ट्रिब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।