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चार हजार से ज्यादा वकील इस परीक्षा में हुए फेल, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

Wed, 11 Sep 2019 12:42 PM IST
Garima Garg एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
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अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआइबीई) को देने से वकालत करने की मान्यता मिल जाती है। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पत्र लिखा और जानकारी दी कि एआइबीई उतीर्ण करने में 4778 वकील असफल रहे हैं।

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आपको बता दें कि दिल्ली की विभिन्न अदालतों में आवेदन करने के बाद वकालत करने के लिए एआइबीई पास करना जरूरी है। 

बता दें कि साल 2010 से 2013 तक 4778 वकील इस परीक्षा को पास न कर सकें। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल को ये जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली है। नियम के तहत अदालत में आवेदन के बाद जब तक वकील अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआइबीई) को क्लीअर नहीं करते तब क वे वकालत नहीं कर सकते।

All India Bar Examination (AIBE) के बारे में-
यह परीक्षा सभी कानून की पढ़ाई करने वालों छात्रों के लिए अनिवार्य है। बता दें कि जो कानून के छात्र 2015- 2016 में ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य है।
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